ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की। उन्होंने कई व्यक्तियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ यह याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनकी इमेज, पर्सनैलिटी और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल रोका जाए। उनका कहना है कि ऐसा करना उनके पर्सनैलिटी राइट्स और प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है।
अवैध इस्तेमाल और AI जनरेटेड कंटेंट पर सवाल
एक्ट्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि ऐश्वर्या की इमेज और पर्सनैलिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ मर्चेंडाइजिंग के लिए ही नहीं, बल्कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने में भी उनकी तस्वीरों और पहचान का उपयोग किया गया है।
फर्जी मर्चेंडाइज और धोखाधड़ी के मामले
अदालत में यह बात भी सामने आई कि कई वेबसाइट्स ऐश्वर्या की तस्वीरों वाले वॉलपेपर और टी-शर्ट्स बेच रही हैं। इतना ही नहीं, "ऐश्वर्या नेशन वेल्थ" नामक कंपनी ने अपने लेटरहेड पर उनकी फोटो लगाकर उन्हें चेयरपर्सन तक घोषित कर दिया। जबकि हकीकत में इस कंपनी से एक्ट्रेस का कोई संबंध नहीं है। वकील ने इसे पूरी तरह धोखाधड़ी और फ्रॉड बताया।
कोर्ट की टिप्पणी और गूगल का जवाब
गूगल की तरफ से पेश वकील ने अदालत को "अंदाज अपना अपना" केस का हवाला दिया और कहा कि उस मामले में दिए गए लिंक बाद में गूगल ने हटा दिए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी कुल 151 URLs को हटाने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर डिफेंडेंट के खिलाफ अलग-अलग इंजंक्शन दिया जाएगा क्योंकि मांगें बड़ी हैं।
पर्सनैलिटी राइट्स पर बढ़ती बहस
यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े सितारे ने अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन भी इसी तरह की शिकायत लेकर कोर्ट पहुंचे थे। अनिल कपूर ने अपने मशहूर "झकास" कैचफ्रेज का गलत इस्तेमाल रोका था, जबकि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज़ और इमेज को कोर्ट ने सुरक्षित किया।
आगे की सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 को तय की गई है। तब तक अदालत के आदेश के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन की छवि और पर्सनैलिटी राइट्स को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।
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