ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को अदालत से फिलहाल राहत मिल गई है। पटना की अदालत ने गोलीबारी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई यानी 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मामले में शामिल उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून का है, जब पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तौर पर पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। आरोप है कि इस घटना के दौरान उनके सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी। इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।
पहले भी मिल चुकी है राहत
अदालत ने पहली बार 9 जून को खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में इस राहत को 30 जून तक बढ़ाया गया और अब अदालत ने इसे 3 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। इस दौरान अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुरक्षाकर्मियों की जमानत पर भी होगी सुनवाई
मामले में खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर भी 3 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों सुरक्षाकर्मियों के हथियारों के लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।
पुलिस हर पहलू की कर रही जांच
पटना पुलिस का कहना है कि वह पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, रात करीब 10 बजे कोचिंग संस्थान पर पथराव और गार्ड के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जबकि कथित फायरिंग करीब एक घंटे बाद हुई। जांच एजेंसियां घटनाक्रम, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।
रोशन आनंद ने लगाए नए आरोप
इस विवाद के बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद ने एक बार फिर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने भाई की हत्या से जुड़े आरोप दोहराए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अभी तक अदालत की ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है और मामले की जांच जारी है।
3 जुलाई की सुनवाई पर रहेगी नजर
अब इस मामले में सभी की नजर 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर है। इसी दिन अदालत खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक, उनके सुरक्षाकर्मियों की जमानत और जांच से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार करेगी।
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