कई भारतीय लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं। वहां सोना न सिर्फ सस्ता होता है, बल्कि उसकी कारीगरी भी बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई से सोना लाकर भारत में लाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है? दरअसल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो भारी जुर्माना, जब्ती या जेल तक हो सकती है। यात्रियों के लिए टैक्स-फ्री सीमा सीबीआईसी के नियमों के मुताबिक, सोने के आभूषणों पर टैक्स फ्री सीमा यात्री के लिंग और उम्र के आधार पर तय की गई है। • पुरुष यात्री 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण ला सकते हैं, जिसकी कीमत ₹50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।• महिला यात्री 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण ला सकती हैं, जिसकी कीमत ₹1 लाख तक हो सकती है।• 15 साल से कम उम्र के बच्चे 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ आने वाले वयस्क के रिश्ते का सबूत देना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट सिर्फ आभूषणों पर लागू होती है, सोने की छड़ें, सिक्के या बिस्कुट इस नियम के तहत नहीं आते। सोना लाने के लिए जरूरी शर्तें टैक्स फ्री सोना लाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।1. यात्री को कम से कम एक साल विदेश में रहना जरूरी है।2. छूट केवल आभूषणों तक सीमित है, बाकी सोने की वस्तुओं पर पूरा सीमा शुल्क देना होता है।3. अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना लाता है, तो उसे एयरपोर्ट पर इसकी घोषणा करनी होगी।4. अगर कोई यात्री सोना छुपाता है या कम बताता है, तो वह जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। फिलहाल, अधिक मात्रा में सोना लाने पर सीमा शुल्क 38.5% तक देना पड़ सकता है। नियम तोड़े तो सजा और जुर्माना अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना बिना बताए लाते हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। • सीमा शुल्क अधिकारी अघोषित सोने को जब्त कर सकते हैं।• बाजार मूल्य के बराबर या अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है।• भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर यह अपराध बार-बार या संगठित रूप से किया गया हो, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आजीवन कारावास और ₹5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। Comments (0) Post Comment
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