ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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नोएडा की हाईराइज सोसायटियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जिला उपभोक्ता आयोग का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसायटी में चार वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले के मामले में आयोग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को जिम्मेदार ठहराते हुए बच्ची के परिवार को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया कि यह राशि 30 दिनों के भीतर अदा की जाए।
सुरक्षित माहौल देना RWA की जिम्मेदारी
उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जब RWA निवासियों से मेंटेनेंस और सुरक्षा शुल्क वसूलती है, तो सोसायटी परिसर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। आयोग के अनुसार, यदि सोसायटी में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में लापरवाही होती है और निवासी इससे प्रभावित होते हैं, तो इसे 'सेवा में कमी' (Deficiency in Service) माना जाएगा।
चार साल की बच्ची पर हुआ था हमला
शिकायतकर्ता आशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार, 29 जून 2022 की रात करीब 9:20 बजे उनकी चार वर्षीय बेटी शायरा सोसायटी के RWA कार्यालय के पीछे स्थित ग्रीन पार्क में थी। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद एक राहगीर ने किसी तरह बच्ची को कुत्तों से बचाया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पहले भी हो चुके थे कई हमले
परिजनों ने 16 दिसंबर 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। याचिका में कहा गया कि सोसायटी में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक था और पहले भी बच्चों, बुजुर्गों तथा घरेलू सहायिकाओं पर हमले हो चुके थे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद RWA और नोएडा प्राधिकरण ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद सोसायटी में अलग डॉग फीडिंग ज़ोन, टीकाकरण और कुत्तों के प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं की गई।
RWA ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान RWA ने आयोग के सामने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता और आवारा कुत्तों का सोसायटी में प्रवेश किसी सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि सोसायटी का रखरखाव और सुरक्षा शुल्क RWA ही वसूलती है, इसलिए परिसर में आवारा कुत्तों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी उसी की है।
आयोग ने RWA को ठहराया जिम्मेदार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने माना कि RWA सेवा प्रदाता की भूमिका निभाती है। इसलिए सोसायटी परिसर को सुरक्षित रखना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा कि आवारा कुत्तों के खतरे को रोकने में RWA विफल रही, जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी का मामला है। इसी आधार पर आयोग ने बच्ची के परिवार को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
नोएडा प्राधिकरण को मिली राहत
आयोग ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी। आदेश में कहा गया कि प्राधिकरण शिकायतकर्ता से सीधे मेंटेनेंस या सुरक्षा शुल्क नहीं लेता, इसलिए उपभोक्ता सेवा के आधार पर उसकी जिम्मेदारी इस मामले में तय नहीं की जा सकती।
जिला उपभोक्ता आयोग का यह फैसला नोएडा की सभी हाईराइज सोसायटियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि यदि RWA निवासियों से सुरक्षा और रखरखाव शुल्क लेती है, तो सोसायटी परिसर को सुरक्षित रखना उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। लापरवाही की स्थिति में RWA को जवाबदेह ठहराया जा सकता है और मुआवजा भी देना पड़ सकता है।
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