ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने की मांग पर मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष ने सदन के महासचिव को नोटिस सौंपा, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और अन्य पार्टियों के लगभग 120 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए। वहीं, टीएमसी के 28 सांसद अब तक इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं।
संविधान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इसके बाद सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और फिर मतदान कर इसे पारित या अस्वीकार किया जाता है। अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की कोशिशें
लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने की कोशिशें नई नहीं हैं। इसके लिए अब तक कई प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। इतिहास में तीन बड़े मामले दर्ज हैं:
1. 1954 – जी.वी. मावलंकर:
समाजवादी नेता विग्नेश्वर मिश्रा ने इस साल प्रस्ताव पेश किया। सदन में पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
2. 1966 – सरदार हुकुम सिंह:
समाजवादी नेता मधु लिमये ने अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। चर्चा हुई, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण प्रस्ताव गिर गया।
3. 1987 – बलराम जाखड़:
सोमनाथ चटर्जी ने अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। यह मामला काफी चर्चा में रहा, लेकिन मतदान में आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण यह भी सफल नहीं हो सका।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना आसान नहीं है। सदन के सदस्यों का बहुमत और राजनीतिक संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विपक्ष का नोटिस और इसकी प्रक्रिया
लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में विपक्ष द्वारा दिया गया नोटिस पहले जांच के चरण से गुजरेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि नोटिस में विशिष्ट आरोप शामिल हैं या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 94सी के तहत सदन साधारण बहुमत से अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति को हटा सकता है। नोटिस सौंपे जाने के बाद प्रारंभिक चरण में आरोपों की समीक्षा की जाती है।
पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचारी बताते हैं कि बहुमत की गणना सदन के कुल सदस्यों के आधार पर की जाती है, न कि सिर्फ उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों पर। नोटिस सदन के महासचिव को सौंपा जाता है, न कि उपाध्यक्ष या किसी अन्य को।
अध्यक्ष को अपना बचाव करने का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 96 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है। नोटिस में स्पष्ट और विशिष्ट आरोप होने चाहिए ताकि अध्यक्ष अपने बचाव में सदन के सामने अपना पक्ष रख सकें।
इसके अलावा, जब तक सदन में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब तक अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद सदन के पीठासीन सभापति ही प्रस्ताव को विचार के लिए सदन में रखते हैं।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और संभावित परिणाम
लोकसभा अध्यक्ष पद को हटाने का कदम राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। विपक्ष का दावा है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं, सरकार और समर्थक दल इसे राजनीतिक तुष्टिकरण और असंवैधानिक दबाव का प्रयास मान सकते हैं।
अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जटिल और बहु-स्तरीय है। इसमें सदन की बैठक, बहस, बहुमत की गणना और मतदान जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। यदि विपक्ष आवश्यक बहुमत जुटाने में सफल होता है, तो यह लोकसभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी।
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