ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के त्योहार से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति होगी। यह अनुमति सिर्फ उन्हीं पटाखों के लिए होगी, जिन्हें नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) ने प्रमाणित किया है।
कोर्ट ने
कहा – संयम
के साथ
मनाएं उत्सव
दिल्ली सरकार
ने जताया
आभार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय जनभावनाओं और पर्यावरण दोनों के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के लिए विशेष आग्रह किया था, और हम सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं कि उन्होंने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। हमारा लक्ष्य है कि त्योहार की रौनक भी बनी रहे और दिल्ली स्वच्छ व हरित भी बनी रहे।”
पर्यावरण मंत्री
मंजिंदर सिंह
सिरसा का
बयान
पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और यह दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही लाइसेंस जारी करेगी।
कपिल
मिश्रा ने
कहा – “सरकार
बदली, त्यौहारों
पर बैन
हटे”
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, “जय श्री राम! सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। बरसों बाद दिल्लीवासी परंपरागत तरीके से दिवाली मना सकेंगे।” उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज अदालत तक पहुंचाई और उसका नतीजा यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की सशर्त अनुमति दी।
भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई निर्माता या विक्रेता आदेश का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम अवैध पटाखों की बिक्री, कालाबाजारी, और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पर्यावरण और उत्सव का संतुलन
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