केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई फिर टली, हाई कोर्ट ने ED को दिया आखिरी मौका, जानें पूरा मामला

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केजरीवाल को राहत या जेल, सुनवाई फिर टली

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। यह मामला अब तक नौ बार टाला जा चुका है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपनी बहस पूरी करने के लिए "आखिरी और अंतिम मौका" दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले महीने होगी, जिससे यह साफ हो गया है कि केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है।

कोर्ट में क्या हुआ?

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर दूदेजा की बेंच में जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो ईडी के वकील ने सुनवाई टालने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने एक अन्य मामले में व्यस्त हैं, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सकते। ईडी की इस मांग पर केजरीवाल के वकील ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी जानबूझकर मामले को लंबा खींच रही है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके।

केजरीवाल के वकील ने लगाए गंभीर आरोप

केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, "यह मामला नौवीं बार टाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसी तरह की याचिकाएं पहले भी दायर कर वापस ली जा चुकी हैं। इस मामले के सभी अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह सब सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद सिर्फ मामले को लटकाए रखना है।

हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रवींद्र ने ईडी के वकील से कहा कि यह मामला आज दोनों पक्षों की सहमति से ही सुनवाई के लिए रखा गया था, इसलिए इसे निपटाना जरूरी था। हालांकि, कोर्ट ने ASG की अनुपस्थिति को देखते हुए ईडी को बहस के लिए आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय के हित में जांच एजेंसी को यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है और अगली तारीख पर उन्हें हर हाल में अपनी बहस पूरी करनी होगी।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत (राउज़ एवेन्यू कोर्ट) ने 20 जून 2024 को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।

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