AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश को “संवेदनहीन” और “असंवैधानिक” बताया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पर मांस खाने और देशभक्ति के बीच कोई संबंध नहीं है, और यह आदेश लोगों की खानपान की स्वतंत्रता, आजीविका, संस्कृति और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।GHMC का आदेश और कानूनी आधारGHMC ने यह आदेश GHMC अधिनियम, 1955 की धारा 533 (B) के तहत जारी किया। आदेश के अनुसार, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और जन्माष्टमी के दिन हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा पुलिस आयुक्त क्षेत्रों में सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश की कॉपी GHMC आयुक्त ने सभी जोनल कमिश्नरों, अतिरिक्त कमिश्नरों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और तेलंगाना राज्य भेड़ एवं बकरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक तक भेजी है।देशभर में बढ़ा विवादओवैसी ने 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर लिखा,"तेलंगाना के 99% लोग मांसाहारी हैं। यह प्रतिबंध न केवल खानपान की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि यह लोगों की निजता, पोषण और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ भी है।"हैदराबाद ही नहीं, मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों Comments (0) Post Comment Search Latest News 6 महीने से चल रहा था नकली पनीर कारोबार, नोएडा पुलिस ने तोड़ा नेटवर्क Aug 13, 2025 Read More Independence Day 2025: 15 अगस्त का चयन कैसे हुआ? पढ़िए पूरी दास्तां Aug 13, 2025 Read More GHMC मांस दुकान बंदी आदेश पर गरमाई सियासत Aug 13, 2025 Read More यूट्यूबर अरमान मलिक विवादों में, शादी और धार्मिक अपमान के केस में समन जारी Aug 13, 2025 Read More