ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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देश की जीएसटी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं। अब टैक्स सिस्टम को आसान और आम जनता के लिए फायदेमंद बनाने के लिए जीएसटी के सिर्फ दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं — 5% और 18%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद घोषणा की कि ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और इसका मकसद है गरीब, मिडल क्लास, किसान और छोटे उद्योगों को राहत देना।
क्या-क्या हुआ सस्ता?
सबसे बड़ी राहत रोजमर्रा की चीजों पर मिली है। अब दूध, पनीर, चपाती, पराठा और रोटी जैसे खाने के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं, 33 ज़रूरी और जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर या रेयर डिज़ीज़ की दवाओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। दवाएं, बीमा और हेल्थ सर्विस भी अब जेब पर हल्की पड़ेंगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है।
किसानों और गांव के लोगों के लिए राहत
सरकार ने खेती से जुड़ी चीजों पर भी टैक्स कम किया है। अब कृषि उपकरण, खाद, रसायन (जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड) पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इससे किसानों की लागत कम होगी और खेती करना थोड़ा आसान होगा।
मेडिकल और हेल्थ उपकरण भी सस्ते
सरकार ने मेडिकल और लैब के उपकरणों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। जैसे – ग्लूकोमीटर, सर्जिकल पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट, वैडिंग गॉज आदि। इससे इलाज की लागत में भी फर्क पड़ेगा।
छोटे उद्योगों और शिल्पकारों को मिलेगा सपोर्ट
मानव निर्मित धागे, रेशे, चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इससे कारीगरों और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
टीवी, फ्रिज, बाइक, कारें और सीमेंट भी होंगे सस्ते
अब एसी, डिशवॉशर, 32 इंच तक के टीवी, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें और यहां तक कि सीमेंट पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे घर बनाने वालों, वाहन खरीदने वालों और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।
योग, सैलून, जिम सेवाएं भी हुईं सस्ती
अब अगर आप जिम जाते हैं, योग करते हैं या सैलून में सेवाएं लेते हैं तो खुश हो जाइए — इन सभी पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब खुद की देखभाल करना भी कम खर्चीला हो जाएगा।
क्या अब भी कुछ महंगा है?
हां, सरकार ने हानिकारक और लग्जरी चीजों पर टैक्स कम नहीं किया है। गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, शराब, फ्लेवर वाली ड्रिंक्स, प्राइवेट जेट, 1200cc से ज्यादा की कारें और बड़ी बाइक्स पर अब भी 40% टैक्स लगेगा।
सरकार को नुकसान, जनता को फायदा
राजस्व सचिव ने बताया कि इन बदलावों से सरकार को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपये की कमाई में नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह नुकसान जनता की भलाई और खपत को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
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